भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मौजूदा डिमेट अकाउंट (DEMAT ACCOUNT) के KYC करने की समयसीमा को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है। यानी अब डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की KYC 30 जून तक कर सकते हैं। पहले ये समयसीमा 31 मार्च 2022 थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने आंकड़ों के मुताबिक, देश में 31 अक्टूबर, 2021 तक 7 करोड़ 38 लाख डीमेट खाते खुल चुके थे। इनमें से 1 लाख 87 हजार अकाउंट पिछले एक साल में ही ओपन हुए।

Open Demat account

KYC ना होने पर डीमेट अकाउंट डिएक्टिवेट हो सकता है
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नया ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अगर डीमेट अकाउंट है तो आपको 30 जून 2022 तक उसकी KYC करनी होगी। अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्‍यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा। Read More: आखिर क्या है डीमेट अकाउंट, 5 मिनट में खुद बना लीजिए अपना Demat Account क्लिक करें…

चाहिए होंगी ये 6 जानकारियां
हर डीमेट अकाउंट को छह जानकारियों के साथ केवाईसी करना जरुरी है। लेकिन सभी डीमेट खातों को अभी तक छह KYC मानदंडों के साथ अपडेट नहीं किया गया है। एक डीमेट, ट्रेडिंग खाता धारक को इन छह KYC विशेषताओं को अपडेट करना जरुरी है।

जिसमें नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी, आय सीमा शामिल है। 1 जून, 2021 से खोले गए नए डिमैट खातों के लिए सभी 6-केवाईसी विशेषताएं अनिवार्य कर दी गई हैं।

आधार-पैन लिंक नहीं होने पर अब लगेगी पेनल्टी
पैन को आधार से लिंक करने पर अब पेनल्टी लगेगी। यह 30 जून 2022 तक 500 रुपए रहेगी। इसके बाद 1000 रुपए पेनल्टी देनी होगी। 31 मार्च 2023 के बाद भी लिंक न करवाने पर पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।

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